हरिद्वार। भारतीय जागरूकता समिति द्वारा विष्णुलोक कालोनी ज्वालापुर हरिद्वार में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभआरम्भ हाई कोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी ने किया और आम जन को एफ आई आर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लोगो को बताया की समय रहते अगर जानकारी हो जाये तो समाज में अपराध का अनुपात कम तो जायेगा। शिविर मे समाज के महिला और कई युवाओ में भाग लिया। शिविर मे ललित मिगलानी ने आम जन के साथ कई कानून पहलूओं की जानकारिया साझा की उन्होंने बताया की अगर घर या बहार किसी महिला के साथ कोई परेशानी होती है तो तो अपनी शिकायत 1090 वत 112 पर कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई परेशानी होती है तो वो अपनी शिकायत तहरीर के माध्यम से पुलिस को कर सकता है। अगर उसकी शिकयत पर पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती है तो उसकी शिकायत जिले केउच्च अधिकारियो को कर सकते है। अगर तब भी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती तो कोर्ट मे अर्जी दे कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है। अगर किसी गरीब को अधिवक्ता करने के लिए पैसा नहीं है तो उसको मुफ्त वकील भी मिल सकता है, समाज के हर वर्ग को अपने अधिकार की जानकारी होनी चाहिये। एआरटीओ हरिद्वार सुरेन्द्र कुमार, सीपीयु इंचार्ज दिनेश सिंह पवार, ट्राफिक इंस्पेक्टर हरिद्वार बिपेंद्र सिंह ने आम जनता को ट्राफिक ने मोटर वेहिकल एक्ट 1988 का संशोधन बिल 2019 के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और यह बताया की यह बिल 1 सितम्बर 2019 से लागु हो चुका है। जिसके तहत 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चो द्वारा वाहन चलने पर 25 हजार रु का जुरमाना और वहान स्वामी को तीन माह की सजा होगी। साथ ही एक बार नाबालिग उम्र में दोषी होने पर उस बच्चे का लाइसेंस 25वर्ष के बाद ही बन पायेगा। उन्होंने बच्चो को यातायात के नियमो की जानकारी दी सी पी यु इंस्पेक्टर ने आपके अधिकारों के बारे मे बताया। कार्यक्रम मे विनायक गौड़ ने समिति के बारे मे विस्तार पूर्वक शिविर मे बताया। समिति के विरिष्ठ उपाध्यक्ष आशु चैधरी द्वारा समिति कि तरफ से सबका धन्यवाद दिया गया। शिविर मे गगन जैन,दिलीप सिंह, ताजविर सिंह भंडारी, चन्दन, समिति के विरिष्ठ उपाध्यक्ष आशु चैधरी, नितिन गौतम, सचिव विजेंद्र पालीवाल, संदीप खन्ना, अश्वनी चैहान, समीर शर्मा, एशिवानी गौड़, विनायक गौड़,मोहित भरद्वाज सिद्धार्थ परधन, सीमा कौशिक, अमित चैधरी आदि उपस्थित थे।
