
अंकिता हत्या कांड में हुआ सजा का ऐलान
तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा
देहरादून, (देवभूमि जनसंवाद न्यूज़) कोटद्वार: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकित भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार कोर्ट का फैसला आया है। मामले में तीनों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता पुलकित आर्या पर लगाए गए चारों आरोप सही पाए गए हैं। 18 सितंबर 2022 को यमकेश्वर के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली अंकित भंडारी की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद मामला जिस प्रकार से आगे बढ़ा, उससे एक समय लगा कि रसूखदार आरोपी घटना से बच निकलेगा। लेकिन, जांच सही हुई। कोर्ट ने तेजी से सुनवाई की और आखिरकार रसूखदार आरोपी कानून के जरिए दोषी करार दे दिया गया। इसे लोग अब सच की जीत के रूप में पेश कर रहे हैं। इस हत्याकांड ने उस मध्यम, निम्न मध्यम और गरीब वर्ग को झकझोर दिया था, जिनके घरों से बेटियां बड़े सपने लेकर शहर जाती हैं। कमाकर परिवार की स्थिति सुधारना चाहती हैं। कोर्ट के फैसले ने अब इन लोगों में कानून के प्रति एक उम्मीद जरूर जगाई है। ऐसा अपराध करने वाला कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे सजा जरूर मिलेगी।
हत्याकांड के बाद संशय
अंकिता भंडारी की जिस प्रकार से रिजॉर्ट से ले जाकर हत्या करने और उसके शव को चीला नहर में फेंकने का मामला आया, उसने आरोपियों के खिलाफ माहौल खड़ा कर दिया। एक सामान्य लड़की जब सपनों को उड़ान देने घर से निकलती है तो उसे कुचलने की कोशिश किस प्रकार की जाती है, घटना उसका उदाहरण था। अंकिता के माता-पिता उसके गायब होने के एक सप्ताह तक परेशान रहे थे। बेटी को खोजने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंकिता का कहीं पता नहीं चला।