D.NEWS DEHRADUN: महिला की लाचारी का फायदा उठाकर उसके साथ दुराचार करने वाला युवक अब अपनी आखिरी सांस तक जेल में सड़ेगा।
सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने मानसिक रूप से कमजोर महिला से बलात्कार के मामले में रानीखेत तहसील के डोल गांव (सूरी) निवासी खुशाल सिंह पुत्र भगोत सिंह को धारा 376 (2) में आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने जुर्माने की राशि पीड़िता के नवजात शिशु के लिए जाने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने आदेश में कहा है कि अभियुक्त अंतिम सांस तक जेल में ही रहेगा।