D.NEWS देहरादून: एमकेपी महाविद्यालय में छात्राओं के दो गुटों में मारपीट प्रकरण में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग सख्त हो गया है। छात्रा नसरीन के पिता के कॉलेज परिसर में घुसने व दूसरे गुट की छात्राओं के साथ मारपीट पर आयोग ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही प्राचार्य को कॉलेज में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध और सुरक्षा संबंधी आवश्यक कदम उठाने को भी निर्देशित किया है।
शुक्रवार को आयोग की सुनवाई में अध्यक्ष ऊषा नेगी के समक्ष एमकेपी महाविद्यालय की प्राचार्य सुनीता कुमार और पुलिस क्षेत्राधिकारी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग की अध्यक्ष ने उक्त प्रकरण में छात्रा नसरीन के पिता को दोषी ठहराया और बिना अनुमति कॉलेज में प्रवेश करने व छात्राओं के साथ मारपीट करने को गैरकानूनी माना। साथ ही प्राचार्य को भी परिसर में सीसीटीवी कैमरे, मुख्य गेट पर प्रवेश के लिए पहचान-पत्र की जांच करने को कहा गया
वहीं, माउंट लिट्रा स्कूल (भानियावाला), डॉन बॉस्को स्कूल (पिथौरागढ़), डिवाइन लाइट स्कूल, सेंट मेरी स्कूल (क्लेमेनटाउन), सेंट पॉल हाई स्कूल (क्लेमेनटाउन) समेत कई अन्य स्कूलों में अनावश्यक फीस वसूली, टीसी जारी नहीं करने, छात्र को फेल करने जैसे मामलों में भी सुनवाई की गई। स्कूलों को आवश्यक कार्रवाई को निर्देशित भी किया गया। मसूरी इंटरनेशनल जाएगा आयोग
मसूरी इंटरनेशनल स्कूल प्रकरण में शनिवार को हुई सुनवाई में प्रधानाचार्य ने अपना पक्ष रखा। आयोग ने प्रधानाचार्य को उक्त छात्राओं की टीसी और फीस वापसी के लिए निर्देशित किया। प्रधानाचार्य को 14 अगस्त तक शपथ-पत्र दाखिल करने को कहा है। इसके बाद आयोग स्कूल का औचक निरीक्षण करेगा।