दुष्कर्म के दोषी स्कूल वैन चालक को 10 साल की सश्रम कैद

ठाणे। महाराष्ट्र में ठाणे की विशेष अदालत ने दो बच्चियों से दुष्कर्म के दोषी 35 वर्षीय स्कूल वैन चालक को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वह इन बच्चियों को स्कूल पहुंचाने और वहां से वापस लाने का काम करता था। विशेष पॉक्सो (यौन अपराधों से बाल संरक्षण) कानून अदालत के न्यायाधीश एसपी गोंढालेकर ने तुलसीराम मानेरे को शुक्रवार को दोषी ठहराया और यह सजा सुनाई। अदालत ने मानरे पर 28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। 
लोक अभियोजक के मुताबिक दोषी ने जून से दिसंबर 2016 के बीच दोनों बच्चियों से कई बार दुष्कर्म किया। घटना के वक्त इन बच्चियों की उम्र करीब आठ साल थी।  लोक अभियोजक उज्ज्वला मोहोल्कर ने बताया कि मानेरे स्कूली बच्चों का एक वाहन चलाया करता था। उन्होंने कहा, ‘‘शनिवार को इन दोनों बच्चियों का स्कूल का समय अलग हुआ करता था। वह इसका फायदा उठा कर बच्चियों को सुनसान जगह पर ले जाया करता था और उनसे दुष्कर्म करता था। जून और दिसंबर 2016 के बीच उसने कई बारबच्चियों से दुष्कर्म किया। 
मोहोल्कर ने अदालत को बताया कि मानेरे बच्चियों को धमकी देता था कि कि यदि उन्होंने इस बारे में किसी को बताया तो उन्हें गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि घटना के बारे में पता चलने पर शिक्षक पीड़ितों को निजामपुरा थाने ले गए और मानेरे के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई। फिर पुलिस ने आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार कर कार्रवाई की।

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