पुलिस हिरासत में पिटाई से युवक की मौत


देहरादून, (देवभूमि जनसंवाद न्यूज़) चौकी चमियाला/थाना घनसाली में पुलिस के द्वारा अत्यधिक मार पीटाई करने से हिरासत में मौत का मामला है!
दिनांक 21/05/2011 को ग्राम केपार्स पट्टी बासर ब्लॉक भिलंगना टिहरी गढ़वाल निवासी सरोप सिंह अपने निजी कार्य से चमियाला मार्केट गया था जहां पर मृतक सरोप सिंह की किसी महिला यात्री से कहा सुनी हो गई थी जिस पर चमियाला बाजार में तैनात होमगार्ड व पुलिसकर्मी सरोप सिंह को पड़कर चमियाला पुलिस चौकी पर ले गए और चौकी पर ले जाकर उनके साथ मारपीट की उसके बाद थाना घनसाली से पुलिसकर्मी चमियाला चौकी पर आए और सरोप सिंह को थाना घनसाली ले गए जहां पर उनके साथ फिर से मारपीट की गई और बिना मेडिकल करवाए उन्हें थाने में रखा गया उसके बाद सरोप सिंह ने अपने सीने में दर्द होना बताया जिस पर थाना घनसाली की पुलिस द्वारा उन्हें घनसाली किसी प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया वहां पर डॉक्टर नहीं थे बेलेश्वर हॉस्पिटल में भी डॉक्टर ना होना बताया गया है उसके बाद 108 एंबुलेंस की सेवा लेकर मृतक सरोप सिंह को पुलिस वाले बोराडी अस्पताल ले गए जहां पर सरोप सिंह को डॉक्टर ने मृतक घोषित किया मृतक सरोप सिंह के भाई मोर सिंह के द्वारा कोतवाली टिहरी में इस आशा से एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसके भाई की मौत पुलिस के द्वारा की गई पिटाई से हुई है और कोतवाली टिहरी में धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना हेतु थाना घनसाली भेज दिया गया थाना घनसाली द्वारा विवेचना करने के पश्चात 2012 में अंतिम रिपोर्ट लगाकर मामले को खारिज करने की बात की गई तत्पश्चात पुन इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश हुआ और 2016 में सीबीसीआईडी ने फाइनल रिपोर्ट लगाकर मामले को खारिज करने की सिफारिश की उसके पश्चात 2022 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टेहरी गढ़वाल द्वारा 23/12/ 2022 को 7/8 पुलिस कर्मियों होमगार्ड पर धारा 304 के तहत और डॉक्टर पर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है उनके द्वारा पोस्टमार्टम करते वक्त फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी न करने और एविडेंस (साक्षी) छुपाने के जुर्म में धारा 201 के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए उक्त मुख्य न्यायक मजिस्ट्रेट टेहरी गढ़वाल के आदेश के विरुद्ध अभियुक्त गण जिला एवं सत्र न्यायालय टिहरी गढ़वाल में निगरानी योजित की जिसमें जिला एवं सत्र न्यायालय टिहरी गढ़वाल ने मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट के मुकदमा दर्ज करने के आदेश को आपस करने के आदेश पारित किया जिला एवं सत्र न्यायालय टिहरी गढ़वाल के आदेश के विरुद्ध पीड़ित पक्ष माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल पहुंचा और माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांकित 28/11/2023 को जिला एवं सत्र न्यायालय के आदेश को स्थगित किया गया है अब मामले में पीड़ित पक्ष का कहना है की हाई कोर्ट से निश्चित तौर पर पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा माननीय उच्च न्यायालय में इस मामले की पर श्री मनोज जोशी श्री संजय लाल शाह और श्री रोहित चौधरी एडवोकेट के द्वारा की जा रही है

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *