
D.NEWS DEHRADUN: ऋषिकेश में श्यामपुर पुलिस चौकी के समीप दो मासूम बहनों की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के आरोपित को पोक्सो कोर्ट ने दोषी करार दिया है। दोषी की सजा पर 22 अगस्त को सुनवाई होगी। विशेष लोक अभियोजक पोक्सो भरत सिंह नेगी ने इसे जघन्य अपराध बताते हुए दोषी को कठोर सजा की अपील कोर्ट से की है। मामला 15 जून 2017 को ऋषिकेश कोतवाली के श्यामपुर चौकी के पास हुई थी। विशेष लोक अभियोजन पोक्सो भरत सिंह नेगी ने अदालत को बताया कि खुद को सेवादार बताने वाला परवान सिंह एक धर्म स्थल में ही रहता था। धर्म स्थल के पिछले हिस्से में एक नेपाली मूल की महिला अपने तीन मासूम बच्चों के साथ किराये के कमरे में रहती थी। वह आसपास के घरों में साफ-सफाई का काम करती थी। बताया कि 15 जून की सुबह महिला अपने काम पर चली गई। कमरे में उसकी 15 और तीन साल की मासूम बेटियां थीं। जबकि उसका आठ साल का बेटा रिश्तेदार के यहां गया था। बताया कि इसी दौरान परवान सिंह उनके कमरे में गया और बड़ी बेटी के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने लगा। लेकिन विरोध के चलते वह नाकाम रहा। जिसके बाद उसने बड़ी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। बड़ी बेटी की हत्या करने के बाद उसने तीन साल की मासूम के साथ पहले दुष्कर्म किया और उसकी भी गला दबाकर हत्या कर दी। सूचना पर पुलिस ने आरोपित को हत्या वाले दिन ही गिरफ्तार कर लिया था। बताया कि जांच में तीन वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। एफएसएल रिपोर्ट में भी आरोपित पर अपराध साबित हुआ था। सोमवार को इस मामले में विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट रमा पांडे की अदालत में सुनाई हुई। तमाम गवाहों और सुबूतों के मद्देनजर कोर्ट ने आरोपित परवान सिंह को दोषी करार देते हुए सजा के लिए 22 अगस्त की तारीख नियत की है। विशेष लोक अभियोजक पोक्सो भरत सिंह नेगी ने बताया कि उन्होंने इस मामले को रेयर ऑफ रेयरेस्ट बताते हुए कोर्ट से दोषी को कड़ी सजा की अपील की है।