D.NEWS DEHRADUN ऋषिकेश, : सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लग पाई है। न्यायालय की सख्ती के बाद परिवहन विभाग में 30 सितंबर के बाद ऐसी प्लेट के बिना चलने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी किया है।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी डॉ. अनीता चमोला ने बताया कि विभाग द्वारा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना संचालित होने वाले वाहनों के खिलाफ अब कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस वर्ष 13 सितंबर से पूर्व जितने भी पंजीकृत वाहन है। उन्हें 30 सितंबर तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का समय निर्धारित किया गया है। उक्त तिथि के बाद कोई भी वाहन इस नंबर प्लेट के बिना संचालित होता मिला, तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी बस, ट्रक, चौपहिया और दोपहिया वाहनों के लिए यह नंबर प्लेट अनिवार्य हो गई है। संबंधित परिवहन संस्थाओं को भी इस संबंध में लिखा गया है।