देहरादून, (देवभूमि जनसंवाद न्यूज़) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कह “देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संतुलन और आमजन के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त भू-कानून नितांत आवश्यक था उन्होंने कहा यह कानून प्रदेश के हितों को सर्वोपरि रखते हुए अनियंत्रित भूमि खरीद-बिक्री पर रोक लगाएगा और राज्य के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखेगा वहीं बताते चलें नए भूमि कानून के लागू होने के बाद हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर उत्तराखंड के अन्य 11 जिलों में बाहरी व्यक्तियों के लिए हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर भूमि की खरीद पर प्रतिबंध लगाया गया है इससे स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलेगी नए कानून के तहत उत्तराखंड सरकार ने राज्य में भूमि खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने जा रही है अब जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से भूमि खरीद की अनुमति नहीं देंगे बल्कि यह पूरी प्रक्रिया सरकार के जरिये बनाए गए पोर्टल के माध्यम से संचालित होगी
नए नियमों के तहत बाहरी व्यक्तियों के जरिये भूमि खरीद दर्ज होगी और इसकी निगरानी की जाएगी इसके अलावा बाहरी खरीदारों को शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा, जिससे फर्जीवाड़े और अनियमितताओं को रोका जा सकेगा सरकार का उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि के सही उपयोग को सुनिश्चित करना और अतिक्रमण पर नियंत्रण पाना है इस बिल की महत्ता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा यह महत्वपूर्ण निर्णय उत्तराखंड की जनता की भावनाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है उन्होंने कहा हमारी सरकार देवभूमि के सम्मान, संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।