हार्इकोर्ट का बड़ा फैसला, अब निजी वाहनों से नहीं कर पाएंगे नेशनल पार्कों की सैर

हार्इकोर्ट का बड़ा फैसला, अब निजी वाहनों से नहीं कर पाएंगे नेशनल पार्कों की सैर

D.NEWS DEHRADUN हाईकोर्ट ने नेशनल पार्कों में प्राइवेट वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही सरकार को पार्क क्षेत्र से वन गूर्जरों को हटाने के लिए जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कॉर्बेट व राजाजी पार्क में डीएफओ और आरटीओ की अनुमति लेकर हर दिन सिर्फ सौ वाहनों को ही प्रवेश दिया जाए। कोर्ट ने कॉर्बेट पार्क के आसपास हाथी पाल रहे रिजॉर्ट संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश देेते हुए मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को इन रिजॉर्ट से 12 घंटे में हाथियों को मुक्त कर राजाजी नेशनल पार्क में भेजने व उनके रहन सहन का उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन हाथियों का 12 घंटे में उपचार कराने को कहा है, जिनको होटल संचालकों द्वारा नुकसान पहुंचाया है। उनकी आंख तक फोड़ी हैं। शुक्रवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ में हिमालयन युवा ग्रामीण विकास समिति की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता का कहना था कि कॉर्बेट पार्क क्षेत्र में हजारों पर्यटक आते हैं और प्रेशर हॉर्न बजाकर जंगली जानवरों को परेशान करते हैं। खंडपीठ ने मुख्य सचिव को सोमवार तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।कोर्ट ने वनों में शिकार करने वाले गोपी, गामा, बावरिया समेत अन्य गिरोहों के लोगों पर दायर मुकदमों पर जल्द सुनवाई करने के निर्देश निचली अदालत को दिए हैं। सुनवाई के दौरान सांसद अनिल बलूनी के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को बताया गया कि बाघों का अधिकतर शिकार वन गूर्जरों द्वारा किया जा रहा है। एक बाघ की खाल की कीमत बाजार में दो लाख और एक किलो हड्डी की कीमत 15 हजार रुपये होती है। एक बाघ लगभग 50 किलो का होता है, जिसकी कीमत नौ से दस लाख तक होती है। कोर्ट ने सीतावनी, ढैला, बिजरानी रेंज में प्राइवेट वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी है। साथ ही कहा है कि इन रेंज में केवल परमिट वाले वाहन तथा दक्ष ड्राइवर वाले ही जा सकेंगे।

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