फैसला:नाबालिग से दुष्कर्म में आठ साल का कारावास, कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

Rape Demo Pic ((HT)

D.NEWS DEHRADUN 15 वर्षीय नाबालिग से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दोषी नर्सरी संचालक को विशेष न्यायाधीश पोक्सो रमा पांडे की अदालत ने आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इसमें 10 हजार रुपये पीड़िता को देने होंगे। जुर्माने नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा होगी। शासकीय अधिवक्ता भरत सिंह नेगी ने बताया कि 22 नवंबर 2017 को पीड़िता के परिजनों ने रायपुर थाने में रॉबिन विश्वास पुत्र कांतीराम निवासी बालावाला मूल निवासी गोपालपुर पश्चिम बंगाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। परिजनों ने पुलिस को बताया कि वे लोग रॉबिन के नर्सरी में काम करते थे। इस दौरान रॉबिन उनकी बेटी को शादी का झांसा देकर मेरठ लेकर चला  गया। रॉबिन ने नाबालिग को एक होटल, बाद में नर्सरी में रुकवाया। रात को रॉबिन ने नाबालिग को कहा कि वह उससे ही शादी करेगा और दुष्कर्म किया।  नेगी ने बताया कि 164 के बयान, डीएनए में कपड़े की हुई मैचिंग, मेडिकल रिपोर्ट सहित तमाम सबूत एवं गवाहों के मद्देनजर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया। इसके बाद मंगलवार को कोर्ट ने दोषी को आठ साल की कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए थे।

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