मुंबई के आरे जंगल की जंग अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में पेड़ों के काटे जाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुई रोक लगा दी है। इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस मसले पर कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या हम सभी याचिकाएं सुनें या फिर किसी एक याचिका को सुने जिसमें सभी मुद्दे हो। सुप्रीम कोर्ट में छात्रों की ओर से वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े, महाराष्ट्र सरकार की ओर से तुषार मेहता और मुंबई मेट्रो की ओर से मनिंदर सिंह दलीलें दी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब पेड़ों की कटाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की कटाई को तुरंत रोकने और आगे कोई भी पेड़ ना काटे जाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर महाराष्ट्र सरकार ने हामी भरी है।
गौरतलब है कि आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई के विरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने लॉ स्टूडेंट्स की ओर से पेड़ों को काटने के विरोध में लिखे गए लेटर को जनहित याचिका मानते हुए सुनवाई की बात कही है। कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का गठन भी कर दिया है। बीते दिनों लॉ स्टूडेंट्स के एक प्रतिनिधिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को पत्र लिखकर मामले पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया था। पिछले कई दिनों से पर्यावरण प्रेमी और कार्यकर्ता मेट्रो शेड के लिए सैकड़ों की संख्या में पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे हैं।