नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत 4 मई से आगे दो सप्ताह की लॉकडाउन अवधि को आगे बढ़ाने के लिए आदेश जारी किया। अब 18 मई तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। इस दौरान सार्वजनिक परिवहन जैसे रेलवे और विमान जैसी सेवाएं स्थगित रहेंगी। हालांकि, ग्रीन जोन में गृह मंत्रालय द्वारा दी गई छूट जारी रहेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, देश में रेड जोन के तहत 130 जिले, ऑरेंज जोन के तहत 284 जिले और ग्रीन जोन के तहत 319 जिलों को रखा गया है। हर सप्ताह इसका आकलन किया जाएगा और संक्रमित मामलों के अनुसार जोन में बदलाव होगा। सरकार ने फंसे हुए छात्रों, प्रवासी श्रमिकों, पर्यटकों, तीर्थयात्रियों आदि को स्पेशल ट्रेन से आवाजाही की अनुमति दी है। इसके तहत आज छह स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दी गई है। आगे भी रेल मंत्रालय और राज्यों के अनुरोध पर एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए ट्रेन चलाई जा सकती है लेकिन सामान्य तौर पर ट्रेनों की आवाजाही बंद रहेगी।
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December 4, 2024
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