हाईकोर्ट ने कहा, ऑक्सीजन सप्लायरों के नम्बर ठीक करवाएं देहरादून डीएम

देहरादून : राज्य में इस समय कोरोना संक्रमण के बीच बढ़ती ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी देहरादून की ओर से ऑक्सीजन सप्लायरों के गलत नम्बर जारी किए जाने और उत्तराखंड पोर्टल पर अस्पतालों की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध नहीं कराए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि जनमानस की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन सप्लायरों के सही नम्बर उपलब्ध कराएं। 

मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और आलोक वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान आदेश दिए कि दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए क्यूआर कोड दर्ज किया जाए, जिससे इसकी मॉनिटरिंग भी आसानी से हो सके। कोर्ट ने डीएम को कोरोना से जंग जीत चुके और प्लाज्मा दान करने वाले लोगों के लिए नियमावली बनाने के नर्दिेश भी जारी किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 10 मई को होगी।

देहरादून निवासी अन्नू पंत की ओर से कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार की ओर से जारी उत्तराखंड पोर्टल को हर छह घंटे में अपडेट करने की मांग की है। साथ ही अपील की कि अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाइयों की कालाबाजारी पर अंकुश लगाया जाए। राज्य सरकार की ओर से ऑक्सीजन सप्लायरों के जो 10 नम्बर जारी किए है, दरअसल वे नम्बर सप्लायरों के हैं ही नहीं। इससे  आम जनमानस को दक्कित हो रही है। याचिकाकर्ता ने ऑक्सीजन सप्लायरों के सही नम्बर उपलब्ध कराने की मांग की है।   

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