देहरादून। उत्तराखण्ड शासन ने अनलॉक-4 की मानक संचालन कार्यविधि (एसओपी) मंगलवार को जारी कर दी है। एसओपी के मुताबिक अब प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले व्यत्तिफ़यों के लिए दो हजार की तय सीमा हटा दी गई है। हालांकि, प्रवेश के लिए पंजीकरण अनिवार्य रऽा गया है। कोरोना के लिहाज से अत्यधिक संवेदनशील (हाई लोड) शहरों से आने वाले व्यत्तिफ़यों को सात दिन का संस्थागत और इतने ही दिन होम क्वारंटाइन में रहने के नियम का पालन करना होगा। ऐसे शहरों से आने वाले उन व्यत्तिफ़यों को क्वारंटाइन से छूट मिलेगी, जिन्होंने आने से 96 घंटे पहले तक की अवधि में कोरोना टेस्ट कराया है और उनकी रिपोर्ट नेगिटिव आई है। पहले यह अवधि 72 घंटे निर्धारित की गई थी। मुख्य सचिव और उत्तराऽंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश की ओर से मंगलवार को जारी एसओपी में अनलॉक-1, 2 और 3 के पुराने आदेशों को संक्रमित करते हुए नई व्यवस्था दी गई है। इसमें केंद्र की गाइडलाइन के सभी बिंदुओं को शामिल किया गया है। इसमें साफ किया गया है कि राज्य में आने के संबंध में कोई रोकटोक नहीं है। अलबत्ता, प्रत्येक व्यत्तिफ़ को प्रदेश में आने से पहले स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल smartcitydehradun-uk-gov-in पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। विभिन्न योजनाओं से जुड़े श्रमिक, कार्मिक, विशेषज्ञ, सलाहकार और सप्लायर आदि को क्वारंटाइन से छूट रहेगी। हालांकि, उन्हें वेब पोर्टल पर अधिकार पत्र अपलोड करना होगा।नई गाइडलाइन के मुताबिक 21 सितंबर से राज्य में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, ऽेल व मनोरंजन समेत अन्य गतिविधियां शुरू होंगी, लेकिन इनमें अधिकतम सौ व्यत्तिफ़यों को ही भाग लेने की इजाजत होगी। इसमें मास्क, सुरक्षित शारीरिक दूरी समेत कोविड से बचाव के नियमों का अनुपालन अनिवार्य होगा। इसके अलावा 20 सितंबर से विवाह समारोहों में अब 100 व्यत्तिफ़ शिरकत कर सकेंगे। 19 सितंबर तक यह सीमा 50 व्यत्तिफ़ ही रहेगी। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भी व्यत्तिफ़यों की सीमा 20 से बढ़ाकर 100 की गई है, जो 20 सितंबर से प्रभावी होगी। राज्य में सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर फिलहाल बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है।
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October 8, 2024
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